गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने आरुषि तलवार और हेमराज की बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री पर अपना फैसला सुना दिया है. स्पेशल जज श्याम लाल ने फैसला सुनाते हुए राजेश और नूपुर तलवार को आरुषि तथा हेमराज की हत्या का दोषी माना है. अब सजा का ऐलान मंगलवार को होगा. फैसले के वक्त तलवार दंपति कोर्ट में ही मौजूद थे.
अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या ) के तहत दोषी ठहराया है. इसके अलावा राजेश तलवार को आईपीसी की धारा 203 (गलत एफआईआर दर्ज कराने के दोषी), 201 (सबूत मिटाना)और 34 (कॉमन इंटेंशन) के तहत दोषी माना है. वहीं, नूपुर को 302 के अलावा धारा 201 और 34 के तहत दोषी ठहराया है.
कोर्ट का फैसला सुनते ही राजेश और नूपुर तलवार रो पड़े. यही नहीं कोर्ट में मौजूद उनके परिवार वालों की आंखों से भी आंसू छलक आए. फैसले के बाद दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर डासना जेल भेज दिया गया. जेल में उन्हें कंबल, मग और खाने का बर्तन मुहैया कराया जाएगा. इसके साथ ही दोनों को अलग-अलग सेल में रखा जाएगा.
फैसले के बाद राजेश और नूपुर तलवार की ओर से मीडिया में एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वे फैसले से नाखुश हैं. बयान के मुताबिक, ‘हम फैसले से बहुत दुखी हैं. हमें एक ऐसे जुर्म के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो हमने किया ही नहीं. लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे.’






















