कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री का नाम 14वीं एफआईआर में शामिल करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है और एफआईआर का हिस्सा बनाने का फैसला सीबीआई ही लेगी। हम आपको बता दें कि इसी एफआईआर में सीबीआई ने दिग्गज कॉरपोरेट कुमार मंगलम बिड़ला और पूर्व कोयला सचिव पी सी पारेख का नाम लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला में प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच करवाने से भी इनकार कर दिया है।























