नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में आज कहा कि रेप पीड़िताओं और हिंसा की शिकार महिलाओं को सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को तुरंत मुफ्त इलाज मुहैया कराना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि रेप पीड़िता की सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
बीरभूम गैंगरेप मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए। कोर्ट ने गैंगरेप पीड़िता के लिए 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का निर्देश भी पश्चिम बंगाल सरकार को दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को इस मामले में फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़िता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल रही है।






















