रांची.सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट से कहा कि 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में उसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं.
न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की अदालत ने 20 सितंबर को सीबीआई को एक रिट याचिका पर जवाबी हलफनामे दायर करने के निर्देश दिए थे. याचिका में नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी को घोटाले में आरोपी बनाने की मांग की थी. इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि उसे आगे की कार्रवाई के लिए कोई सबूत नहीं मिले हैं.सीबीआई ने बताया कि कैसे इस याचिकाकर्ता की इसी मामले से जुड़ी याचिका निचली अदालतों में भी कई बार खारिज कर दी गई थी.























