नई दिल्ली । मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों में सिर्फ एक वर्ग को आर्थिक मदद दिए जाने की यूपी सरकार की अधिसूचना पर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने ऐसे कदम पर कड़ा एतराज जताते हुए राज्य सरकार को अधिसूचना वापस लेने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह नई अधिसूचना जारी कर हिंसा प्रभावित सभी लोगों को समान मदद दे। सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसे गलत माना और इस अधिसूचना को वापस लेने का वादा किया।





















