पुलिस उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि रेलवे की एक 42 वर्षीय महिला कर्मचारी का आरोप है कि बसपा सांसद धनंजय सिंह ने वर्ष 2004 से 2009 के बीच हथियार दिखा कर उसके साथ लगातार बलात्कार किया और किसी से कुछ भी कहने पर उसे गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी जिस पर कि बसपा सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (धमकाना) के तहत मामला दर्ज किया है। हम पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए ले जा रहे हैं और आपराधिक दंड संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा।’ उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट के सांसद सिंह के खिलाफ यह ताजा शिकायत बीती रात पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई।
फिलहाल धनंजय सिंह उनके दिल्ली स्थित आवास में एक नौकरानी की कथित प्रताड़ना की वजह से मौत के मामले में सबूत नष्ट करने और बाल न्याय अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं।
सांसद सिंह और उनकी पत्नी जागृति को उनकी घरेलू नौकरानी की मौत के सिलसिले में तथा एक अवयस्क घरेलू सहायक को कथित तौर पर क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित करने के आरोप में 5 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। राखी का शव 4 नवंबर की शाम सिंह के साउथ एवेन्यू स्थित आवास से मिला था। उसके पैर, सीने और बाहों पर चोटों के निशान थे। अवयस्क घरेलू सहायक ने पुलिस को बताया कि जागृति उन लोगों को आए दिन बुरी तरह पीटती थी। जागृति घरेलू सहायकों को कथित तौर पर प्रताड़ित करती थी और डंडे, लोहे की छड़ों, कपड़े प्रेस करने वाली इस्तरी और यहां तक कि धातु से बने हिरण के सींगों से उन्हें मारती थी।





















