नई दिल्ली. निजी भविष्य निधि ट्रस्टों के अधीन आने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये पीएफ खातों की ऑनलाइन स्थानांतरण सुविधा इस साल जुलाई से शुरू हो जायेगी। देश में 3000 से अधिक निजी भविष्य निधि (पीएफ) ट्रस्ट हैं जो अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति कोष खातों का प्रबंधन स्वयं करते हैं। हालांकि, इन ट्रस्टों का नियमन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के हाथ में है।
ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा कि निजी पीएफ ट्रस्टों द्वारा संचालित पीएफ खातों का ईपीएफओ के भविष्य निधि खाते में ऑनलाइन स्थानांतरण करने की सुविधा इस साल जुलाई से शुरू करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि संगठन चाहता है कि गैर-छूटप्राप्त पीएफ खाते से छूट प्राप्त निजी पीएफ ट्रस्ट में अथवा निजी ट्रस्ट से गैर- छूटप्राप्त ईपीएफबओ खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा का काम इस साल जून तक पूरा हो जाये।
संगठित क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जिनके भविष्य निधि खाते ईपीएफओ के तहत रखे जाते हैं वह गैर-छूटप्राप्त कंपनियों की श्रेणी में आतीं हैं, जबकि जिन कंपनियों के कर्मचारियों के पीएफ खाते उनके अपने निजी ट्रस्ट व्यवस्थित करते हैं वह छूटप्राप्त श्रेणी में आते हैं।
उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ द्वारा संचालित उसके पीएफ खातों के ऑनलाइन स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। ईपीएफओ ने इससे पहले 2 अक्तूबर को भविष्य निधि दावों के ऑनलाइन निपटान के लिये (ओटीसीपी) पोर्टल शुरू किया था अब इसके जरिये पीएफ खातों के स्थानांतरण की सुविधा भी शुरू कर दी गई है।




















