विवाहित महिलाएं 500 ग्राम , अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम बिना हिसाब का स्वर्ण या आभूषण रख सकते हे , जिस पर कोई टैक्स देय नहीं होगा। पैतृक स्वर्ण आभूषण सप्रमाण होने पर मान्य होंगे ।
8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान होने के बाद बड़ी मात्रा में सोने की खरीद-बिक्री की खबरें आने के मद्देनजर और सरकार के छापेमारी की खबरों से प्रभावित स्थिति को दृष्टिगत रख सरकार ने 1978 के परिपत्र के तहत जारी व्यवस्था को ऐलान कर स्पस्ट किया गया है।
गुरुवार (1 दिसंबर) को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी स्पस्टीकरण के मुताबिक, प्रत्येक शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना रह सकता है
अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं।
अगर आयकर छापे के दौरान इससे ज्यादा मात्रा में सोना/जेवर पाया गया और उसकी काली कमाई से खरीद नहीं करने संबंधी साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए तो उसे जब्त कर टैक्स वसूला जाएगा।
काला धन घोषित करने संबंधी नियमों के तहत जिस आय की जानकारी दी जा चुकी है, उससे खरीदा गया सोना करमुक्त रहेगा। जिस आय पर टैक्स नहीं लगता है, उससे या उचित घरेलू बचत के पैसों से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा।
पुश्तैनी गहनों और इनकम टैक्स रिटर्न में बताई गई अामदनी के पैसों से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा।
केंद्र सरकार की ओर से 8 नवंबर को 500, 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया गया था। इसके बाद अगले दो दिन (9 व 10 नवंबर) को साेने की अवैध खरीद किए जाने की शिकायत पर दिल्ली के कई सर्राफा प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश में सबसे ज्यादा काला धन रियल एस्टेट और सर्राफा में ही है। छापेमारी के विरोध में सर्राफा कारोबारी हड़ताल पर चले गए थे।
28 नवंबर को जब सर्राफा बाजार फिर से खुला, तब से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है।
पिछले 7 कारोबारी दिनों के आंकड़े देखें तो साेने की कीमत में 1,400 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई है। गुरुवार को सर्राफा बाजार में सोना 29,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव तक पहुंच गया। बुधवार को सोना 100 रुपए गिरकर 29, 350 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी भी 41,000 रुपए से नीचे आकर 735 रुपए की गिरावट के साथ 40,700 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिकी।
